
चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने केएससीए, आरसीबी और डीएनए को भेजा नोटिस
बेंगलुरु, 18 जून 2025 — कर्नाटक हाईकोर्ट ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान (Suo-Motu) लेते हुए कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA), रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और डीएनए नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (DNA) को नोटिस जारी किया है।
यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब 18 मार्च को आरसीबी द्वारा आयोजित ‘यूनबॉक्स’ इवेंट के दौरान हजारों प्रशंसकों की भीड़ स्टेडियम के बाहर अनियंत्रित हो गई और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। यह कार्यक्रम RCB के IPL 2024 सीज़न की शुरुआत के जश्न के रूप में आयोजित किया गया था।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ के लिए उचित सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने में आयोजकों की विफलता स्पष्ट रूप से सामने आई है। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या आयोजकों ने कानून के अनुसार पुलिस और नगरपालिका से सभी आवश्यक अनुमति ली थी।

मुख्य बिंदु:
- अदालत ने पूछा कि आयोजन के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं की गई।
- क्या आयोजकों ने नगर निगम और अन्य संबंधित एजेंसियों से अनुमति ली थी?
- क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बुलाने का पूर्वानुमान आयोजकों को था?
कोर्ट ने केएससीए, आरसीबी और डीएनए से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तिथि जल्द तय की जाएगी।
यह मामला अब एक जनहित याचिका (PIL) के रूप में दर्ज किया गया है, और इससे यह संकेत मिलता है कि बड़े आयोजनों में सुरक्षा को लेकर अदालत सख्त रुख अपना रही है।
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