
Chhattisgarh शराब घोटाला: 28 निलंबित आबकारी अधिकारियों को मिली जमानत
रायपुर, 23 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में शामिल 28 निलंबित आबकारी अधिकारियों को रायपुर की ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) कोर्ट ने जमानत दे दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी आरोपी अधिकारी अग्रिम जमानत के कागजात लेकर कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने प्रत्येक अधिकारी से 1 लाख रुपये का जमानत पत्र जमा करने के बाद उन्हें जमानत प्रदान की।

88 करोड़ की अवैध कमाई का आरोप
ईओडब्ल्यू की जांच के अनुसार, ये 28 आबकारी अधिकारी शराब घोटाले के एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा थे। जांच में खुलासा हुआ कि इन अधिकारियों ने मिलकर 88 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की। यह घोटाला शराब की बिक्री और वितरण में अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर अवैध लेन-देन और फर्जी दस्तावेजों का उपयोग शामिल था। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में ठोस सबूत जुटाए, जिसके आधार पर इन अधिकारियों पर आरोप तय किए गए।
निलंबन और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
पिछले महीने छत्तीसगढ़ सरकार ने इस घोटाले में शामिल पाए गए सभी 28 आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। इसके बाद, अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारियों को अग्रिम जमानत देने का आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मंगलवार को रायपुर की ईओडब्ल्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सभी अधिकारियों को जमानत दी गई। कोर्ट ने प्रत्येक अधिकारी को 1 लाख रुपये का जमानत पत्र जमा करने का निर्देश दिया।
जांच अभी भी जारी
ईओडब्ल्यू के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जमानत मिलने के बावजूद इस मामले की जांच पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। शराब घोटाले के इस नेटवर्क में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। यह घोटाला छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार से जुड़ी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला माना जा रहा है, जिसने सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया है।
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