
Chhattisgarh शराब घोटाला: 28 आबकारी अधिकारियों को EOW कोर्ट से जमानत
रायपुर, 23 सितंबर 2025
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में फंसे 28 आबकारी अधिकारियों को आज आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) की विशेष अदालत ने जमानत प्रदान कर दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए ये सभी अधिकारी रायपुर की EOW कोर्ट में पेश हुए थे। प्रत्येक अधिकारी ने 1 लाख रुपये का जमानत बॉन्ड जमा किया, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को मंजूरी दे दी। यह फैसला राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि यह घोटाला पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है।

कोर्ट में पेशी और जमानत प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त माह में इन अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शर्तों के साथ राहत प्रदान की थी। हाईकोर्ट ने 18 अगस्त 2025 को इनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिसके बाद सभी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। आज कोर्ट में पेश होने पर अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। EOW के विशेष न्यायाधीश ने बिना किसी आपत्ति के जमानत स्वीकार कर ली। इनमें से अधिकांश अधिकारी निलंबित हैं, जबकि सात रिटायर्ड हो चुके हैं।

EOW के अनुसार, इस मामले में कुल 29 आबकारी विभाग के अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। इन पर 2019 से 2023 के बीच अवैध वसूली के जरिए लगभग 90 करोड़ रुपये का गबन करने का आरोप है। जांच एजेंसी का दावा है कि ये अधिकारी एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा थे, जिसके माध्यम से उन्होंने 88 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। जमानत मिलने के बाद भी EOW की जांच जारी रहेगी, और अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
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