
छत्तीसगढ़ में शराब पीने के नियम: कहां सुरक्षित, कब सजा?
18 जुलाई , 25
शराब पीने की अनुमति वाली जगहें
छत्तीसगढ़ में शराब के सेवन को लेकर सख्त नियम लागू हैं, लेकिन कुछ जगहों पर शराब पीना कानूनी रूप से सुरक्षित माना गया है। निजी घरों, लाइसेंसी बार, और रेस्तरां जैसे अनुमत स्थानों पर शराब का सेवन करने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। हालांकि, सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, सड़क, या रेलवे स्टेशन के पास शराब पीना सख्त मना है। पुलिस नियमित रूप से ऐसी जगहों पर छापेमारी करती है और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना या गिरफ्तारी की कार्रवाई हो सकती है।
दोबारा पकड़े जाने पर सजा

यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए दोबारा पकड़ा जाता है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट के तहत सजा और जुर्माना बढ़ सकता है। पहली बार पकड़े जाने पर सामान्यतः जुर्माना और चेतावनी दी जाती है, लेकिन दूसरी बार उल्लंघन करने पर जेल की सजा या भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। कोतवाली पुलिस ने हाल ही में रेलवे स्टेशन के पास शराब पीने के मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
जनता के लिए सलाह
पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शराब का सेवन केवल अनुमत स्थानों पर करें और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने से बचें। शराब के सेवन से संबंधित नियमों की जानकारी के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन या प्रशासनिक कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है। यह कदम न केवल कानूनी परेशानियों से बचाएगा, बल्कि सामाजिक व्यवस्था को भी बनाए रखेगा।
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