
Chhattisgarh: महिला के खाते से 4.62 लाख रुपये हड़पने वाला कियोस्क बैंक संचालक गिरफ्तार
रायगढ़। तमनार थाना क्षेत्र में ग्रामीण महिला को धोखे में रखकर भू-अर्जन से प्राप्त मुआवजा राशि हड़पने वाले कियोस्क बैंक संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रिमांड पर भेज दिया गया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी।
महिला से धोखे से हड़पे गए लाखों रुपये
आरोपी की पहचान नरेंद्र बेहरा पिता सबेचंद बेहरा (उम्र 23 वर्ष), निवासी ग्राम छिरवानी के रूप में हुई है। वह मिलुपारा में कियोस्क बैंक संचालित करता था। आरोपी पर पीड़िता के खाते से ₹4,62,500 रुपये निकालने का आरोप है।

पीड़िता सत्यभामा सिदार निवासी मिलुपारा (हाल छिरवानी) ने 9 नवंबर 2025 को तमनार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी मां रूपवती सिदार को भू-अर्जन के तहत मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपये मिले थे, जिसे उनकी मां ने सत्यभामा के खाते में जमा कराया था।
2020 में हुआ था बैंक धोखाधड़ी का मामला
महिला ने बताया कि बैंक की दूरी अधिक होने के कारण वह अक्सर मिलुपारा स्थित आरोपी के कियोस्क केंद्र से रकम निकालने जाती थी। सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 के बीच, जब भी वह लेन-देन करने गई, उसी दौरान आरोपी ने चालाकी से उसके खाते से अलग-अलग तिथियों में कुल ₹4,62,500 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए।
पुलिस की जांच में खुली सच्चाई, आरोपी गिरफ्तार
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और बैंक ट्रांजेक्शन की डिटेल खंगाली। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी नरेंद्र बेहरा ने धोखे से राशि अपने खाते में स्थानांतरित की थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेजा गया।
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