
Chhattisgarh में गो-सेवा आयोग अधिनियम में बदलाव
रायपुर, 03 अक्टूबर 2025। छत्तीसगढ़ सरकार ने गो-सेवा आयोग अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अब राज्य की पंजीकृत गो-शाला समितियों को सीधे गोधाम संचालित करने और वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार दे दिया है। इस कदम का उद्देश्य स्थानीय गाय पालन और गो-सेवा को बढ़ावा देना है।
बदलाव और लाभ
- पंजीकृत गो-शाला समितियां अब स्वतंत्र रूप से गोधाम संचालित कर सकेंगी।
- प्रत्येक समितियों को संचालन और देखभाल के लिए अधिकतम ₹25 लाख का अनुदान दिया जाएगा।
- गोधाम संचालन में पशु स्वास्थ्य, आहार और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

सरकार की पहल
सरकार का कहना है कि यह बदलाव स्थानीय स्तर पर गो-सेवा और पशु पालन को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल गायों की देखभाल बेहतर होगी बल्कि स्थानीय रोजगार और ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
पंजीकरण और निगरानी
समितियों का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
अनुदान प्राप्त समितियों की गतिविधियों पर आधिकारिक निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी।
राज्य सरकार समय-समय पर समितियों के संचालन और पशुओं की देखभाल का मूल्यांकन करेगी।
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