
Chhattisgarh में अब महंगी हो जाएगी शराब, नई आबकारी नीति जारी
छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब पर संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इसके तहत देसी, विदेशी शराब और बीयर की कीमतों में वृद्धि होगी।

विदेशी शराब पर नई ड्यूटी संरचना
नई अधिसूचना के अनुसार, विदेशी शराब पर ड्यूटी रिटेल सेल प्राइस (RSP) के आधार पर तय की जाएगी। इसका अर्थ है कि शराब की कीमत जितनी अधिक होगी, उस पर टैक्स भी उतना ही अधिक लगेगा। सरकार का यह कदम महंगी ब्रांड की शराब पर ज्यादा कर लगाने और बजट बढ़ाने की दिशा में है।
देसी शराब, बीयर और RTD पेय पदार्थों पर टैक्स बढ़ा
इसके अलावा, देसी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा।
सरकारी शराब दुकानों में प्लास्टिक बोतल का प्रयोग
नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत एक और बड़ा बदलाव यह है कि सरकारी शराब दुकानों में अब शराब प्लास्टिक बोतलों में बेची जाएगी, कांच की बोतल के बजाय। सरकार का दावा है कि इससे ट्रांसपोर्ट आसान होगा और लागत कम होगी, लेकिन कीमतों पर इसका सीधा लाभ उपभोक्ता को अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



