
Chhattisgarh महिला आयोग का सख्त रुख: फर्जी बैंक कर्मचारी पर FIR के लिए सरस्वती नगर थाने को निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने महिलाओं के साथ धोखाधड़ी और आर्थिक शोषण करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सरस्वती नगर थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आयोग ने थाना प्रभारी को 15 दिनों के भीतर इस मामले में कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। यह मामला तब सामने आया जब एक पीड़िता ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी ने बैंक कर्मचारी बनकर और जमीन दिलाने का झांसा देकर उससे 1 लाख 25 हजार रुपये हड़प लिए।

बैंक कर्मचारी बनकर की ठगी
आयोग को प्राप्त शिकायत के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को खुद को बैंक कर्मचारी बताकर भरोसा दिलाया और जमीन दिलाने का वादा किया। उसने पीड़िता से 1 लाख रुपये दो किश्तों (50-50 हजार रुपये) में NEFT के जरिए और 25 हजार रुपये नकद के रूप में बयाना के तौर पर लिए। आरोपी ने दावा किया था कि बाकी राशि वह बैंक से फाइनेंस करवाएगा। हालांकि, न तो जमीन का बैनामा हुआ और न ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हुई।
अतिरिक्त पैसे की मांग और धोखाधड़ी
समय बीतने के साथ आरोपी ने पीड़िता से और पैसे की मांग शुरू कर दी। उसने दावा किया कि जमीन की कीमत 11 लाख रुपये से बढ़कर 13 लाख रुपये हो गई है। पीड़िता को जब धोखाधड़ी का अहसास हुआ, तो उसने इसकी शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में दर्ज कराई। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।
महिला आयोग की सख्ती
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सरस्वती नगर थाना प्रभारी को पत्र लिखकर आरोपी के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने का आदेश दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि 15 दिनों के भीतर इस मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाए। आयोग ने यह भी चेतावनी दी कि महिलाओं के खिलाफ आर्थिक शोषण और धोखाधड़ी के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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