
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: PMLA कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल
रायपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए PMLA कोर्ट ने निलंबित राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं, मामले में आरोपी पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को कोर्ट ने 3 दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ED) रिमांड पर सौंप दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को सौम्या चौरसिया को रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया। उल्लेखनीय है कि सौम्या चौरसिया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रह चुकी हैं और उन्हें 17 दिसंबर को ईडी ने दोबारा गिरफ्तार किया था।
ईडी को मिले अहम सबूत
ईडी ने पप्पू बंसल उर्फ लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, तांत्रिक केके श्रीवास्तव और कारोबारी अनवर ढेबर के होटल मैनेजर दीपेन चावड़ा के बयानों के आधार पर सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान ईडी को सौम्या चौरसिया, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर–चैतन्य बघेल के बीच हुई चैट्स से कई अहम सबूत मिले हैं।

ईडी का दावा है कि जांच में सामने आया है कि सौम्या चौरसिया को करीब 115.5 करोड़ रुपये की अवैध आय (POC) प्राप्त हुई थी। डिजिटल रिकॉर्ड, जब्त सामग्री और लिखित बयानों से यह संकेत मिला है कि वह कथित शराब सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य थीं।

निरंजन दास से होगी गहन पूछताछ
पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को पहले से ही EOW की एफआईआर में जेल में रखा गया था। अब ईडी ने उन्हें प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर 3 दिन की कस्टडी हासिल की है। ईडी सौम्या चौरसिया से मिले इनपुट के आधार पर निरंजन दास से पूछताछ करेगी, जिससे जांच का दायरा और बढ़ने की संभावना है।
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