
Chhattisgarh के बेमेतरा में दहेज की लालच ने छीनी एक युवती की जान,
बेमेतरा, 4 अक्टूबर 2025 छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में दहेज की क्रूर प्रथा ने एक बार फिर एक निर्दोष महिला की जिंदगी छीन ली। 32 वर्षीय सावित्री यादव ने अपने पति और ससुराल वालों द्वारा लगातार की जा रही प्रताड़ना से तंग आकर जहर खा लिया। जिला अस्पताल में पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में पति पिंटू यादव और ससुराल के अन्य सदस्यों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना क्षेत्र में दहेज विरोधी जागरूकता अभियान की सख्त जरूरत को रेखांकित करती है।

सावित्री का वैवाहिक जीवन शुरू से ही कष्टों से घिरा रहा। बेमेतरा शहर से सटे ग्राम पंचायत निवासी सावित्री का विवाह तीन साल पहले पिंटू यादव से हुआ था। शादी के समय परिवार ने सीमित संसाधनों के बावजूद दहेज के रूप में 2 लाख रुपये नकद, एक मोटरसाइकिल और अन्य घरेलू सामान दिया था। लेकिन ससुराल पक्ष को यह ‘कम’ लगा। सूत्रों के अनुसार, ससुराल वाले लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग करते रहे, जिसके चलते सावित्री को मानसिक और शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ीं।
परिवारजन बताते हैं कि ससुराल में सावित्री का कोई सम्मान नहीं था। पति पिंटू, सास-ससुर और देवर द्वारा उसे बुरी तरह पीटा जाता था। हाल ही में, एक पारिवारिक विवाद के दौरान ससुराल वालों ने सावित्री को जबरन शराब पिलाने की कोशिश की, जिसका उसने पुरजोर विरोध किया। गुस्से में आकर पिंटू ने उसे बुरी तरह पीट दिया। आधी रात को तंग आकर सावित्री ने घर में रखे जहर को उंडेल लिया। सुबह जब ससुराल वाले जागे तो सावित्री की हालत नाजुक थी। घबराहट में उन्हें बेमेतरा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

सावित्री के मायके वालों ने बताया कि कुछ महीनों पहले भी सावित्री ने घर आकर दहेज की प्रताड़ना की शिकायत की थी। “हमारी बेटी ने कहा था कि ससुराल वाले उसे घर से निकाल देंगे अगर 5 लाख रुपये अतिरिक्त न दिए,” सावित्री की बड़ी बहन राधा ने रोते हुए कहा। “हमने समझाया, लेकिन वह चुपचाप सहती रही। कल रात को फोन आया तो वह बेसुध थी। अब हम न्याय मांगेंगे।” मायके वाले ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जहर पीने से पहले सावित्री ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें सारी घटना का जिक्र है।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संग्रह किया। एसपी बेमेतरा डॉ. अभिषेक मीणा ने बताया, “मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। पति पिंटू यादव, सास राधा देवी, ससुर रामप्रसाद यादव और देवर संजू यादव के खिलाफ धारा 304बी (दहेज हत्या), 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 498ए (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन प्रारंभिक जांच में दहेज प्रताड़ना की पुष्टि हो रही है। सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।”
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