
Chhattisgarh जलकर 2025: 31 अक्टूबर तक जलकर भुगतान पर मिलेगी 10% छूट, अवैध कनेक्शन नियमित करें अभी
छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में नगर निगम भिलाई की जल कार्य विभाग सलाहकार समिति की हाल ही में हुई बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत 31 अक्टूबर 2025 तक बकाया जलकर (Water Tax) राशि जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

साथ ही अवैध जल कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को इस अवधि में नियमित कराने का भी मौका दिया जा रहा है।
नगर निगम के जल कार्य प्रभारी केशव चौबे ने बताया कि यह सुविधा सामान्य उपभोक्ताओं के साथ ही उन बल्क कनेक्शनों पर भी लागू होगी जिनमें पानी की आपूर्ति होती है। लेकिन दीपावली के बाद अवैध नल कनेक्शन काटे जाएंगे और 3 हजार रुपए तक का अर्थ दंड भी लगाया जाएगा। अवैध कनेक्शन को नियमित करने के लिए अलग से शुल्क देना होगा।
बैठक में निगम के उस प्रस्ताव को भी खारिज किया गया जिसमें निजी ट्यूबवेल से जल दोहन करने वाले उपभोक्ताओं से प्रति वर्ष 1200 रुपए भूजल शुल्क वसूला जाना था। समिति ने इसे उचित नहीं माना, क्योंकि ऐसे क्षेत्र जहां नियमित पानी की सुविधा नहीं है, वहां लोगों को खुद से बोरिंग कर जल के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
नगर निगम भिलाई क्षेत्र में लगभग 44,906 नल कनेक्शन हैं, जिनसे वसूली की जाने वाली राशि करीब 5,609.36 लाख रुपए है। फिलहाल, मांग के खिलाफ 17.48 प्रतिशत ही वसूली हो पाई है। अधिक वसूली के लिए छूट देने के साथ ही सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। खासतौर पर मॉलों पर 8 लाख रुपए के जलकर बकाया को लेकर अंतिम नोटिस जारी की गई है, भुगतान न होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

यह निर्णय जलकर वसूली और अवैध कनेक्शन नियंत्रण के मामले में एक नया अध्याय साबित होगा और आम जनता को बेहतर सेवा एवं सुविधा देने में मदद करेगा।
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