March 3, 2026
Chhattisgarh High Court ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर जनहित याचिका खारिज की: ‘अंतिम रिजल्ट के बाद ही चुनौती दें’

Chhattisgarh High Court ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर जनहित याचिका खारिज की: ‘अंतिम रिजल्ट के बाद ही चुनौती दें’

Sep 11, 2025

बिलासपुर, 11 सितंबर 2025 (न्यूज़ डेस्क): छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती 2024 प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ लहजे में कहा कि अभ्यर्थी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही किसी भी असंतोष के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह फैसला राज्य में सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों के बीच आया है, जहां हजारों युवा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

याचिका का पृष्ठभूमि: परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप
जनहित याचिका सात अभ्यर्थियों की ओर से दायर की गई थी, जिन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) के तहत आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में राजनांदगांव जिले में विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि परीक्षा के दौरान कुछ प्रभावशाली लोगों के पक्ष में पक्षपात किया गया, जिससे निष्पक्षता प्रभावित हुई। इनमें से चार याचिकाकर्ता स्वयं परीक्षा में चयनित हो चुके थे, फिर भी उन्होंने प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए।

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं को कड़ी नसीहत दी। जस्टिस ने कहा, “पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो, मुश्किल से मिलती है सरकारी नौकरी।” अदालत का मत था कि प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और अंतिम मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले हस्तक्षेप उचित नहीं। यह मामला छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की भर्ती नीतियों पर सवाल खड़े करता है, जहां पिछले सालों में भी इसी तरह के विवाद सामने आ चुके हैं।

कोर्ट का फैसला: प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार
बुधवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि अंतिम रिजल्ट में कोई अनियमितता साबित होती है, तो अभ्यर्थी व्यक्तिगत याचिकाएं दायर कर सकते हैं। “प्रक्रिया के बीच में रोक लगाना न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि हजारों अन्य उम्मीदवारों के हितों को भी ठेस पहुंचाता है,” कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा।
यह फैसला छत्तीसगढ़ सरकार के लिए राहत वाला है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पर पहले भी कई बार रोक लग चुकी है। उदाहरण के लिए, नवंबर 2024 में आरक्षक संवर्ग 2023-24 की भर्ती पर फिजिकल टेस्ट में छूट को लेकर रोक लगी थी, जिसे दिसंबर में हटा लिया गया था। वर्तमान भर्ती में करीब 5,000 से अधिक पदों पर चयन होना है, और यह युवाओं के बीच बेरोजगारी के मुद्दे को और उजागर करता है।

 

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