
Chhattisgarh: 21 साल पुराने सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की अपील खारिज, High Court ने सुनाई कड़ी सजा
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 21 साल पुराने सड़क हादसे में चार लोगों की मौत और सात के घायल होने के मामले में दोषी ट्रैक्टर चालक उदयचंद पटेल की क्रिमिनल रिवीजन अपील खारिज कर दी है। जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की एकलपीठ ने ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार रखते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार चालकों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि देश तेजी से बढ़ते मोटराइजेशन और सड़क मौतों के बोझ का सामना कर रहा है।

हादसे का विवरण
मामला 11 जुलाई 2004 की रात का है। रायगढ़ जिले के गांव कोटरीमल निवासी उदयचंद पटेल ट्रैक्टर (क्रमांक एमपी-26-ई-5029) और ट्रॉली (क्रमांक एमपी-26-ई-5030) चला रहा था, जिसमें 19 लोग सवार थे। रात करीब 9 बजे बिलाई पुलिया, गांव लारीपानी के पास उसने वाहन तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाया। बिना हेडलाइट जलाए मोड़ पर नियंत्रण खोने से ट्रॉली पलट गई। हादसे में चार लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि सात यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी बिना ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा के वाहन चला रहा था।
निचली अदालतों का फैसला
जेएमएफसी कोर्ट ने 2010 में उदयचंद पटेल को दोषी ठहराया और दो माह तथा छह माह की कैद की सजा के साथ जुर्माना लगाया। आरोपी ने सत्र न्यायालय में अपील की, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दायर की गई।
हाईकोर्ट का आदेश
जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की पीठ ने अपील को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि हादसा पूरी तरह चालक की लापरवाही से हुआ। निचली अदालतों के निष्कर्ष सबूतों पर आधारित हैं। कोर्ट ने जोर दिया कि सड़क हादसों में परिवार को होने वाला वित्तीय, भावनात्मक और सामाजिक आघात शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अब आरोपी को 21 साल बाद जेल जाना पड़ेगा।
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