
Chhattisgarh चेकपोस्ट हत्या: दो आरोपियों को कठोर सजा
छत्तीसगढ़, जिले के माणपुर थाना गंडई के परिवेश में एक सनसनीखेज घटना के बाद ताकतवर ठनकन भारी परिणाम सामने आए हैं। माणपुर चेकपोस्ट पर ड्यूटी कर रहे सुरक्षाकर्मी चिरंजीवेंद्र नेताम की हत्या के मामले में न्यायालय ने दोनो अरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश मोहिनी कावर ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि सुरक्षाकर्मियों और लोक सेवकों पर हमला किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

घटना की पृष्ठभूमि
यह मामला 10 मार्च 2023 की रात को तब उजागर हुआ जब दो अरोपी उर्फ फतेह यादव (30 वर्ष) और केवल साहू (25 वर्ष) ने माणपुर चेकपोस्त पर ड्यूटी कर रहे अर्धेंद्र साहू और पांच हज़ार रूपए के आधे से अधिक कीमती साठ हज़ार रूपए की राशि 186, 294, 506(बी) और 323 धाराओं के अंतर्गत अपने करावास के समय अर्धेंद्र को सजा सुनाई गई। यह घटना उस समय हुई जब चिरंजीवेंद्र नेताम चेकपोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात थे।
अपराध और जांच
अरोपियों ने चिरंजीवेंद्र की हत्या के लिए गंभीर साजिश रची और गलीज व अश्लीलता करने लगे। माना जाता है कि यह घटना एक सुनियोजित योजना के तहत हुई थी। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि अरोपियों ने चिरंजीवेंद्र पर जानलेवा हमला किया और केवल साहू (25 वर्ष) ने साठ लोहा और जान से मारने की नियत से बुलेटी की रिवर्स कर सुरक्षाकर्मी चिरंजीवेंद्र नेताम को टक्कर मार दी। इस घटना में चिरंजीवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

न्यायालय का फैसला
न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनो अरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश मोहिनी कावर ने कहा कि इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए कठोर सजा आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। अदालत ने यह भी कहा कि सुरक्षाकर्मियों पर हमला न केवल कानून और व्यवस्था के खिलाफ है, बल्कि यह समाज के लिए एक गंभीर संदेश भी है।
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