
छत्तीसगढ़ Cabinet में 14वें मंत्री की नियुक्ति पर दोनों याचिकाओं की सुनवाई एकसाथ, तीन सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में 14वें मंत्री की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रस्तुत हुई। कोर्ट ने पहले से दायर बसदेव चक्रवर्ती की जनहित याचिका के साथ इस प्रकरण की सुनवाई एकसाथ करने का आदेश दिया है।

कांग्रेस के मीडिया सेल प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने राज्य सरकार द्वारा 14वें मंत्री के रूप में राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को चुनौती देते हुए अधिकार पृच्छा (को-वारंटो) याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस याचिका को भी जनहित याचिका के साथ ही सुनने के निर्देश दिए हैं।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में पिछली सुनवाई के दौरान शासन की ओर से अधिवक्ताओं ने बताया कि मंत्रिपरिषद् के आकार से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जहां अनुच्छेद 164(1ए) की व्याख्या होनी है।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से दो सप्ताह का समय मांगा है और सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश आने तक याचिका की खारिज न करने का अनुरोध किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को समय देते हुए अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की है।

यह याचिका छत्तीसगढ़ में विधानसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक मंत्रियों की नियुक्ति को संवैधानिक रूप से चुनौती देती है। वर्तमान में 90 सदस्यीय विधानसभा में 13 मंत्रियों की सीमा तय है, लेकिन हाल ही में मंत्रिमंडल में 14 सदस्यों को शामिल किए जाने से विवाद उत्पन्न हुआ है।
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