February 1, 2026
Chhattisgarh शराब घोटाला: भूपेश बघेल और चैतन्य को  Supreme Court से झटका, High Court का रास्ता सुझाया

Chhattisgarh शराब घोटाला: भूपेश बघेल और चैतन्य को Supreme Court से झटका, High Court का रास्ता सुझाया

Aug 4, 2025

नई दिल्ली, 4 अगस्त 2025:

छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने दोनों की याचिकाओं को खारिज करते हुए अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। साथ ही, कोर्ट ने हाईकोर्ट को दोनों की अर्जियों पर त्वरित सुनवाई करने के आदेश दिए।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणियां कीं। कोर्ट ने कहा कि दोनों ने एक ही याचिका में पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून) के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने के साथ जमानत जैसी व्यक्तिगत राहत भी मांगी, जो सही नहीं है। इसके अलावा, कोर्ट ने पिता-पुत्र के सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर सवाल उठाए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति मामले में शामिल होता है, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अगर हम हर मामले की सुनवाई करेंगे, तो अन्य अदालतों का क्या महत्व रह जाएगा? ऐसा होता रहा तो गरीब लोग कहां जाएंगे? आम आदमी और साधारण वकील के लिए सुप्रीम कोर्ट में जगह नहीं बचेगी।”

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने के नाम पर सीधे अंतिम राहत नहीं मांगी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि एक ही याचिका में सब कुछ मांगना उचित नहीं है, इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया और मंच हैं। चैतन्य बघेल को जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने की सलाह दी गई और हाईकोर्ट को शीघ्र सुनवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही, पीएमएलए की धारा 50 और 63 को चुनौती देने के लिए अलग याचिका दाखिल करने का सुझाव भी दिया गया।

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