
चेन्नई मेट्रो रेल ने रामापुरम गर्डर दुर्घटना के बाद ठेकेदार पर लगाया 1 करोड़ का जुर्माना, चार कर्मचारियों को हटाया
चेन्नई: चेन्नई मेट्रो रेल ने रामापुरम में एक निर्माण स्थल पर हाल ही में हुई गर्डर दुर्घटना के लिए ठेकेदार पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इस हादसे में 43 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अधिकारियों के अनुसार, जांच के बाद इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार चार व्यक्तियों को परियोजना से हटा दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना की गहन जांच के बाद यह निर्णय लिया गया। चेन्नई मेट्रो रेल ने ठेकेदार की लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए यह कठोर कदम उठाया है। परियोजना की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
यह घटना निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों के पालन में चूक का एक गंभीर मामला माना जा रहा है। चेन्नई मेट्रो रेल ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने की बात कही है।
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