
मेहुल चौकसी: भारत प्रत्यर्पण को वैध बताने वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया चौकसी, बेल्जियम में अपील
नई दिल्ली। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने भारत प्रत्यर्पण को वैध बताने वाले अदालत के फैसले को चुनौती दी है। जानकारी के मुताबिक चौकसी ने इस निर्णय के खिलाफ बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। इससे पहले निचली अदालत ने भारत सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए चौकसी को भारत भेजने की प्रक्रिया पर मुहर लगा दी थी।

लंबे समय से कानून की पकड़ से दूर चौकसी
पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल मेहुल चौकसी वर्ष 2018 में भारत छोड़कर भाग गया था। उसके बाद से वह एंटीगुआ और अब बेल्जियम में रह रहा है। भारत सरकार लगातार उसके प्रत्यर्पण के लिए प्रयासरत है। चौकसी पर हजारों करोड़ रुपये के बैंक घोटाले का आरोप है।
प्रत्यर्पण में नए कानूनी मोड़ की संभावना
कानूनी जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल होने के बाद अब प्रत्यर्पण प्रक्रिया में और समय लग सकता है। हालांकि भारत सरकार इस मामले में लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि चौकसी को जल्द भारत लाया जाएगा।
सरकार की ओर से सख्त रुख
केंद्रीय जांच एजेंसियों का मानना है कि चौकसी और नीरव मोदी जैसे आर्थिक अपराधियों को भारत वापस लाने के प्रयासों से भविष्य में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कीमत पर भगोड़ों को सजा दिलाई जाएगी और देश की आर्थिक सुरक्षा के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
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