
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: हाईकोर्ट ने खारिज की अनवर ढेबर की याचिका
बिलासपुर, 29 जुलाई 2025:
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की FIR व गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के अनुसार, अनवर ढेबर को इस घोटाले में 90 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई थी।
अवैध शराब बिक्री से राजस्व को नुकसान
राज्य शासन ने कोर्ट में बताया कि सरकारी शराब दुकानों से डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर अवैध शराब बेची गई, जिसके कारण सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। यह गंभीर अपराध है, जिसमें अनवर ढेबर की प्रमुख भूमिका सामने आई है। सुनवाई के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि उनकी दो जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज हो चुकी हैं।

ED की जांच और अनवर ढेबर की भूमिका
ED की जांच में खुलासा हुआ कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर ने मिलकर एक अवैध सिंडिकेट बनाया था। इस सिंडिकेट के जरिए शराब घोटाले को अंजाम दिया गया। अनवर ढेबर, जो रायपुर के तत्कालीन मेयर के भाई हैं, को ACB ने गिरफ्तार किया था।
FIR और गिरफ्तारी को दी थी चुनौती
अनवर ढेबर ने अपनी याचिका में ACB की FIR और उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार देने की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें 4 अप्रैल को बिना किसी पूर्व सूचना के हिरासत में लिया गया और परिवार को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। अगले दिन दोपहर 2 बजे उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की गई। अनवर ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी का पंचनामा, कारणों की सूचना और केस डायरी की कॉपी नहीं दी गई, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है।
हाईकोर्ट का फैसला
सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने तर्क दिया कि अनवर ढेबर की इस घोटाले में अहम भूमिका रही है। डुप्लीकेट होलोग्राम के जरिए अवैध शराब की बिक्री से सरकार को भारी नुकसान हुआ। कोर्ट ने सभी तर्कों को सुनने के बाद अनवर की याचिका को खारिज कर दिया। यह निर्णय इस मामले में जांच को और गति दे सकता है।
इस मामले में आगे की कार्रवाई और जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जा रहा है।
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