
छत्तीसगढ़: जमीन विवाद में हत्याकांड, एक ही परिवार के 12 सदस्यों को उम्रकैद
सूरजपुर, 09 जुलाई 2025:
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में साल 2022 में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए एक ही परिवार के 12 सदस्यों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा था, जिसमें सभी आरोपियों को हत्या, आपराधिक षडयंत्र और सामूहिक हमले का दोषी पाया गया।
2022 का हत्याकांड: क्या था मामला?
घटना 24 जून 2022 की है, जब सूरजपुर जिले के चंदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम सेमई में हिरदलराम राजवाड़े की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतक ने बईगासाय तोहार से एक जमीन खरीदी थी, जिस पर उनके रिश्तेदारों का अवैध कब्जा था। जमीन के सीमांकन के लिए गांव जा रहे हिरदलराम पर एक ही परिवार के 12 लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला किया और उन्हें पीट-पीटकर मार डाला।
कोर्ट का सख्त फैसला
लगभग तीन साल तक चले ट्रायल के बाद मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह चौहान की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को हत्या, आपराधिक षडयंत्र और सामूहिक हमले का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध न केवल पूर्वनियोजित था, बल्कि समाज की शांति और न्याय व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा है।
परिवार के सभी सदस्य दोषी
दोषियों में पांच महिलाएं भी शामिल हैं, जिनकी उम्र 24 से 65 वर्ष के बीच है। सभी आरोपी एक ही परिवार से हैं, जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्णकुमार नाविक ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर कोर्ट ने यह सख्त फैसला सुनाया।
समाज के लिए सबक
कोर्ट के इस फैसले को एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। जमीन विवाद जैसे मामलों में हिंसा का सहारा लेने वालों के लिए यह सजा एक कड़ा संदेश है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फैसले से न केवल पीड़ित परिवार को न्याय मिला है, बल्कि समाज में शांति और कानून के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है।
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