August 1, 2025
छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय: रेत खनन नियमों में बदलाव, क्रिकेट अकादमी को मंजूरी

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय: रेत खनन नियमों में बदलाव, क्रिकेट अकादमी को मंजूरी

Jul 30, 2025

रायपुर, 30 जुलाई 2025:

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में खनिज न्यास नियमों में संशोधन, रेत खनन के लिए नए नियम, कृषि भूमि के मूल्यांकन में बदलाव, और नवा रायपुर में क्रिकेट अकादमी की स्थापना शामिल हैं। ये निर्णय छत्तीसगढ़ के विकास, पारदर्शिता, और खेल के क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देंगे।

खनिज न्यास नियमों में संशोधन

मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत न्यास की राशि का न्यूनतम 70% हिस्सा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध और निःशक्तजन कल्याण, कौशल विकास, स्वच्छता, आवास, और पशुपालन पर खर्च किया जाएगा। यह कदम ग्रामीण और खनन प्रभावित क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देगा।

रेत खनन के लिए नए नियम

मंत्रिपरिषद ने रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 और 2023 को निरस्त कर नए नियम, “छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025” को मंजूरी दी। नए नियमों के तहत रेत खदानों का आवंटन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही, पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा, ताकि आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सके।

कृषि भूमि मूल्यांकन में बदलाव

मंत्रिपरिषद ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण के लिए वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। इसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के मूल्यांकन के लिए 500 वर्गमीटर तक के भू-खंड की दर को समाप्त कर सम्पूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना के प्रावधान को भी हटा दिया गया है। शहरी सीमा से लगे ग्रामों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्गमीटर में दरें निर्धारित होंगी। यह व्यवस्था भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में सामने आई अनियमितताओं को रोकने में मददगार होगी।

नवा रायपुर में क्रिकेट अकादमी को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए मंजूरी दी। यह अकादमी राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करेगी, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ के युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले ही सफलता अर्जित की है, और इस अकादमी से राज्य को क्रिकेट के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि ये निर्णय छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, पारदर्शिता, और युवाओं के लिए अवसर सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। विशेष रूप से क्रिकेट अकादमी और रेत खनन के नए नियम राज्य की प्रगति और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देंगे। मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों से छत्तीसगढ़ में विकास और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

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