
चाकूबाजी के फरार आरोपी गिरफ्तार, थाना पुरानी भिलाई की त्वरित कार्रवाई
दिनांक: 30.06.2025
थाना: पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग
- मामूली विवाद में प्राणघातक हमला करने वाला आरोपी पकड़ा गया
- सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय पूछताछ से हुई आरोपी की पहचान
- आरोपी साहिल सोना और एक अपचारी बालक न्यायिक रिमांड पर
दुर्ग: थाना पुरानी भिलाई पुलिस ने चाकूबाजी की एक गंभीर घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी साहिल सोना (उम्र 20 वर्ष, निवासी न्यू एकता नगर, जोन 2, खुर्सीपार) और एक विधि से संघर्षरत अपचारी बालक को गिरफ्तार किया है।
मामले का विवरण:
दिनांक 28.06.2025 को प्रार्थी अजय कुमार वर्मा ने थाना पुरानी भिलाई में शिकायत दर्ज की कि उनके पुत्र नीरज वर्मा पर दो अज्ञात व्यक्तियों ने सर्विस रोड, इंदिरा पारा, भिलाई-3 के पास चाकू से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। घायल नीरज को तत्काल सनसाईन अस्पताल ले जाया गया, जहां से उचित उपचार के लिए बी.एम. शाह अस्पताल, सुपेला में भर्ती कराया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।
विवेचना की प्रक्रिया:
विवेचना के दौरान घायल नीरज वर्मा का बयान दर्ज किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में चोट की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में धारा 109 बीएनएस (हत्या का प्रयास) जोड़ी गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर संदिग्धों की पहचान की। जांच में पता चला कि आरोपी खुर्सीपार क्षेत्र के हैं। इसके बाद संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
आरोपियों का कबूलनामा:
पूछताछ में आरोपी साहिल सोना और एक अपचारी बालक ने अपराध स्वीकार किया। दोनों ने बताया कि साहिल की महिला मित्र के साथ विवाद के चलते उन्होंने नीरज वर्मा पर जान से मारने की नीयत से हाथ, मुक्का और चाकू से हमला किया, जिससे नीरज को प्राणघातक चोटें आईं। हमले के बाद दोनों मौके से फरार हो गए थे। साहिल द्वारा प्रयुक्त बटनदार चाकू बरामद होने पर प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट भी जोड़ी गई।
गिरफ्तारी और रिमांड:
दिनांक 30.06.2025 को दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। जांच में यह भी पता चला कि साहिल सोना के खिलाफ थाना खुर्सीपार में पूर्व में भी अपराध दर्ज हैं।
कार्रवाई में योगदान:
इस कार्यवाही में निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, सउनि रामस्वरूप कुरैशिया, आरक्षक ईश्वर भारद्वाज, संजय मनहरे, बंटी सिंह, और राजकुमार सिंह की सराहनीय भूमिका रही।
अपराध क्रमांक: 255/2025
धारा: 296, 351(2), 3(5), 109 बीएनएस, 25, 27 आर्म्स एक्ट
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