
Raipur : गोगांव में हुई चाकूबाजी की घटना में आरोपी को 10 साल की सजा
टीकम और सूरज महेश्वरी पर धारदार हथियार से किया गया था जानलेवा हमला
रायपुर। रायपुर के गोगांव थाना क्षेत्र में 12 फरवरी 2022 को हुई चाकूबाजी की गंभीर घटना में आरोपी नीतिश बंजारे उर्फ चिंटू को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पुरानी पानी टंकी के पास दोपहर में अंजाम दिया गया हमला
घटना 12 फरवरी 2022 की दोपहर लगभग चार बजे की है। गोगांव की पुरानी पानी टंकी के पास आरोपी नीतिश बंजारे अपने साथी योगेश लहरे के साथ पहुंचा। वहां उन्होंने प्रार्थी रूखमणी महेश्वरी के बेटे टीकम महेश्वरी को गाली-गलौज करते हुए धमकाया। इसके बाद आरोपी ने धारदार चाकू से टीकम के कमर, पेट और सीने पर कई वार किए।

बीच-बचाव करने आए भाई सूरज पर भी किया हमला
हंगामा सुनकर टीकम का मंझला भाई सूरज महेश्वरी बीच-बचाव करने पहुंचा तो आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया। सूरज के सिर और कमर के नीचे गंभीर चोटें आईं। घटना को आसपास मौजूद लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, जिससे पुलिस जांच में महत्वपूर्ण बयान मिले।
न्यायालय ने सबूतों के आधार पर सुनाया फैसला
पुलिस जांच और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी नीतिश बंजारे को दोषी पाया। गंभीर चोट पहुँचाने और जानलेवा हमला करने के आरोप में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है। मामला दर्ज होने के बाद से ही पुलिस दोनों आरोपियों की गतिविधियों पर निगरानी रखे हुए थी।
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