
चैतन्य बघेल मामले में बड़ा मोड़: 26 अगस्त 2025 के बाद ED नहीं मांग सकेगी Remand
19 अगस्त, 2025
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत से उनकी 5 दिन की रिमांड की मांग की है। जानकारी के अनुसार, चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को ईडी ने गिरफ्तार किया था और आज उनकी गिरफ्तारी का 32वां दिन है।

रिमांड की कानूनी सीमा
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 187 के अनुसार, 7 साल तक की सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी के बाद सिर्फ 40 दिन तक ही ईडी अथवा कोई भी जांच एजेंसी आरोपी की रिमांड की मांग अदालत से कर सकती है। इसके बाद रिमांड की मांग विधि विरुद्ध हो जाती है।
चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी 18 जुलाई 2025 को हुई थी।
गिरफ्तारी के 40 दिन 26 अगस्त 2025 को पूरे हो जाएंगे।
इसलिए, 26 अगस्त 2025 के बाद ईडी चैतन्य बघेल की रिमांड नहीं मांग पाएगी।

ताजा अपडेट
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में पेश किया, जहाँ विशेष अदालत ने उन्हें 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है।
अदालत के आदेश के बाद अब ईडी की टीम 23 अगस्त तक चेतन्य बघेल से गहन पूछताछ करेगी। ईडी ने कोर्ट में दलील दी थी कि मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी जुटाने के लिए रिमांड आवश्यक है।
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