
चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर High Court में सुनवाई टली, ED ने मांगा जवाब के लिए समय, अगली सुनवाई 26 अगस्त को
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच में हुई इस सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया। अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।
गौरतलब है कि ईडी ने 18 जुलाई को भिलाई-3 स्थित बघेल निवास से चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी। चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट से मिले निर्देश के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

ईडी का आरोप है कि 2019 से 2022 के बीच राज्य में करीब 2100 करोड़ रुपये का शराब घोटाला हुआ, जिसका प्रबंधन और वित्तीय लेन-देन चैतन्य बघेल ने किया। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल दोनों को आरोपी बनाया गया है।
छत्तीसगढ़ का यह कथित शराब घोटाला प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बना हुआ है और आने वाले समय में इस पर कानूनी व राजनीतिक दोनों स्तरों पर गर्मागर्मी बढ़ने की संभावना है।
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