
CG News: ‘ओफलॉक्सासिन प्लस ऑर्निडाजोल’ दवा की बिक्री पर प्रतिबंध, सभी अस्पतालों को वापसी का आदेश
रायपुर: राजधानी और बलौदाबाजार जिले के सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और हमर क्लीनिकों नेमें अब ओफलॉक्सासिन 200 एमजी ऑर्निडाजोल 500 एमजी टैबलेट की एक बैच के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है.
इन समस्याओं के लिए काम आता था ये टेबलेट
यह दवा पेट में संक्रमण, दस्त और उल्टी जैसी पेट की समस्याओं के इलाज में दी जाती थी. ड्रग वेयरहाउस रायपुर से जारी आदेश में बताया गया है कि ड्रग कोड एसपी 1978, बैच नंबर सीटी 24250404 की सभी गोलियों के उपयोग और वितरण पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है. इसे सीएमजी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने 1 जून 2024 को बनाया था, जिसकी एक्सपायरी डेट 31 मई 2026 तक है. कहा जा रहा है कि, अब तक इसका स्टॉक लगभग खत्म भी हो गया होगा.
सभी अस्पतालों को वापसी का आदेश

मुख्यालय से निर्देश मिलने के बाद यह आदेश रायपुर और बलौदाबाजार जिले के सभी अस्पतालों, डेंटल कॉलेज, डीकेएस और अंबेडकर अस्पताल को भेजा गया है. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि उक्त बैच की दवा किसी संस्था में स्टॉक में उपलब्ध है, तो उसका उपयोग तत्काल रोककर ड्रग वेयरहाउस रायपुर को वापस किया जाए. स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि यह दवा आमतौर पर आंतों के संक्रमण, फूड पॉइजनिंग, डायरिया और उल्टी-दस्त के मरीजों को दी जाती है. यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस बैच को रोकने के पीछे तकनीकी या गुणवत्ता संबंधी कारण क्या हैं. विभाग ने जांच रिपोर्ट आने तक दवा का उपयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं.



