
सीबीआई ने 8 साल पुराने हाउसिंग लोन धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया
6 जुलाई 2025
फरार आरोपी की गिरफ्तारी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को 2017 में दर्ज एक हाउसिंग लोन धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे आरोपी हर्ष शर्मा को गिरफ्तार किया। सीबीआई के अनुसार, यह मामला 2 अगस्त 2017 को दर्ज किया गया था और इसमें एक निजी बिल्डर, एम/एस श्री बालाजी हाईटेक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर धोखाधड़ी से हाउसिंग लोन हासिल करने का आरोप है।
लंबे समय से फरार था आरोपी
सीबीआई के बयान के अनुसार, हर्ष शर्मा इस मामले के दर्ज होने के बाद से ही फरार था और बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुआ। 4 जुलाई 2025 को, माननीय न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि शर्मा ने बिल्डर के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची और फर्जी केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक को लोन वितरित करने के लिए प्रेरित किया।
फर्जी खरीदारों का खेल
सीबीआई की जांच में यह भी सामने आया कि हर्ष शर्मा उन फर्जी खरीदारों में से एक था, जिन्होंने कागजों पर एक ही फ्लैट को कई नकली खरीदारों को बेचकर धोखाधड़ी से बैंक लोन हासिल किया। इस मामले में सीबीआई ने 19 मार्च 2024 को गाजियाबाद के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीबीआई) के समक्ष चार्जशीट दाखिल की थी।
कोर्ट में पेशी और हिरासत
गिरफ्तारी के बाद, हर्ष शर्मा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 15 जुलाई 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सीबीआई ने बताया कि इस मामले में जांच अभी भी जारी है, और अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।
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