
बिना HSRP NUMBER PLATE नहीं होगा वाहनों से जुड़ा कोई काम, परिवहन विभाग सख्त
रायगढ़ | 27 अगस्त 2025, छत्तीसगढ़ में HSRP (High Security Registration Plate) नंबर प्लेट को लेकर अब शासन पूरी तरह सख्त हो गया है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि बिना एचएसआरपी नंबर के अब वाहनों से संबंधित कोई भी कार्य पोर्टल पर आगे नहीं बढ़ेगा। यानी वाहन मालिकों को पहले एचएसआरपी नंबर प्लेट के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

क्यों बरती जा रही सख्ती?
प्रदेश में लंबे समय से एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन लोगों की उदासीनता के कारण अब तक केवल 20 हजार वाहनों पर ही यह नंबर प्लेट लग पाई है। यही कारण है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने पोर्टल को अपडेट कर दिया है, जिससे बिना एचएसआरपी पंजीकरण के आवेदन आगे नहीं बढ़ेंगे।
क्या होगा असर?
- नामांतरण (ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप): अगर बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के कोई वाहन खरीदा या बेचा जाता है तो नामांतरण की प्रक्रिया रोक दी जाएगी।
- परमिट, टैक्स, फिटनेस: भारी वाहनों से संबंधित परमिट, टैक्स, फिटनेस आदि कार्य भी बिना एचएसआरपी नंबर के नहीं होंगे।
- अन्य सेवाएं: किसी भी वाहन के ऑनलाइन कार्य के लिए पोर्टल पर मैसेज जेनरेट होगा और एचएसआरपी पंजीकरण की मांग की जाएगी।

जागरूकता अभियान और सुविधा
वाहन मालिकों को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग लगातार शिविरों का आयोजन कर रहा है। साथ ही टोल-फ्री नंबर और ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

बढ़ रही रफ्तार
सख्ती के बाद अब हर सप्ताह जिले में करीब 1,000 वाहन मालिक एचएसआरपी के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। इसमें दोपहिया, चारपहिया और भारी वाहन सभी शामिल हैं। खासतौर पर गुड्स और पैसेंजर व्हीकल इस प्रक्रिया में तेजी से आ रहे हैं।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



