
बिलासपुर: शराब घोटाले के आरोपी विजय भाटिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज
बिलासपुर, 26 जून 2025: छत्तीसगढ़ में हुए कथित करोड़ों रुपये के शराब घोटाले में आरोपी कारोबारी विजय भाटिया को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। शराब कारोबारी विजय भाटिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस आपराधिक मामले में रिट याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई गुरुवार को हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा, जिसमें जांच एजेंसी एंटी-करप्शन ब्यूरो (एसीबी) पर बिना समन के विजय भाटिया को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया गया।
वहीं, एसीबी की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडे ने जवाब में कहा कि आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को एक साल से अधिक समय बीत चुका है और जांच में देरी के संबंध में तर्क प्रस्तुत किए। इसके जवाब में एसीबी ने बताया कि इस मामले में सबूत जुटाने और करीब 300 गवाहों से पूछताछ की गई है। साथ ही, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं का जवाब देते हुए बताया गया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विजय भाटिया से पूछताछ के बाद उसे 31 मई 2025 को दोपहर में एसीबी को सौंपा था। इसके बाद 24 घंटे के भीतर, 1 जून 2025 को रायपुर में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने विजय भाटिया की याचिका को खारिज कर दिया।

जांच में खुलासा: 15 करोड़ से ज्यादा का कमीशन
आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच में सामने आया है कि विजय भाटिया ने विदेशी कंपनी की शराब सप्लाई के जरिए 15 करोड़ रुपये से अधिक का कमीशन हासिल किया। इसके अलावा, घोटाले के पैसे को प्रॉपर्टी में निवेश करने का भी आरोप है। इस मामले में जांच अभी भी जारी है।
पृष्ठभूमि
छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला चर्चा में रहा है, जिसमें कई बड़े कारोबारियों और अधिकारियों के शामिल होने की बात सामने आई है। विजय भाटिया इस मामले में प्रमुख आरोपियों में से एक हैं, और उनकी गिरफ्तारी के बाद से जांच एजेंसियां इस घोटाले के विभिन्न पहलुओं की गहन जांच कर रही हैं।
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