
Bilaspur मिशन अस्पताल अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे
सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
बिलासपुर मिशन अस्पताल परिसर में चल रहे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद निगम की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। इससे स्थानीय लोगों को अस्थायी राहत मिली है।

निगम की बड़ी कार्रवाई
स्टे से पहले नगर निगम की टीम ने 50 से अधिक मकानों को तोड़ दिया था। यह कार्रवाई मिशन अस्पताल के परिसर में कथित अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाए गए। निगम प्रशासन का कहना है कि जमीन अस्पताल ट्रस्ट की है और वहां वर्षों से अवैध कब्जा किया गया था।
मसीही समाज का विरोध प्रदर्शन
निगम की कार्रवाई के विरोध में मसीही समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि निगम ने बिना पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था किए मकान तोड़ दिए, जिससे कई परिवार बेघर हो गए। प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

प्रशासन का पक्ष
निगम अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई थी। उनके अनुसार, कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद कब्जाधारियों ने जगह खाली नहीं की, जिसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी।
अगली सुनवाई की तैयारी
अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के अगले आदेश तक मिशन अस्पताल परिसर में किसी भी तरह की तोड़फोड़ या कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक रहेगी। स्थानीय प्रशासन और मसीही समाज दोनों की निगाहें अब कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
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