
Bilaspur : मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे में नहीं हुई गड़बड़ी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में सीटों का निर्धारण नियमों के अनुरूप है।सुनवाई के बाद कोर्ट ने नया रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की याचिका खारिज कर दी है। कॉलेज प्रबंधन ने सभी एनआरआई कोटे की सीटों को मैनेजमेंट में बदलने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
रावतपुरा यूनिवर्सिटी ने साल 2025-26 के लिए नीट- यूजी प्रक्रिया में शामिल होने और बची हुई सीटों के लिए अलग काउंसलिंग की अनुमति मांगी थी। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने इसे सशर्त मंजूर करते हुए एमबीबीएस की 150 की जगह 100 सीटों की भर्ती की स्वीकृत की थी।

कोर्ट ने कहा— बदलाव प्रक्रिया नियमों के अनुरूप
हाईकोर्ट ने दस्तावेजों और अधिसूचनाओं का अध्ययन करने के बाद स्पष्ट किया कि एनआरआई सीटों को लेकर किया गया बदलाव पूरी तरह नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार है। अदालत ने कहा कि कोटे में संशोधन करने का अधिकार संबंधित संस्था और शासन के पास है, और इसमें किसी तरह की अनियमितता नहीं पाई गई।

याचिका खारिज, सरकार के निर्णय को मिली वैधता
सभी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा संशोधन को वैधता मिल गई। कोर्ट के फैसले के बाद स्पष्ट है कि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी या मनमानी नहीं की गई।
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