
Bilaspur:नशीले इंजेक्शन तस्करी मामले में दो आरोपियों को 15 साल की सजा
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नशीले इंजेक्शन की तस्करी के एक मामले में विशेष अदालत ने दो आरोपियों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विशेष अदालत में हुई सुनवाई
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) किरण त्रिपाठी की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों, अजीत साहू और घनश्याम साहू, जो अनूपपुर के निवासी हैं, को नशीले इंजेक्शन की अवैध तस्करी का दोषी पाया।
कठोर सजा का फैसला
अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि दोनों आरोपी नशीले इंजेक्शन की तस्करी में लिप्त थे, जो समाज के लिए गंभीर खतरा है। इस आधार पर दोनों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास के साथ-साथ डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। यह फैसला नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को दर्शाता है।
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