
Bilaspur में जीर्ण-शीर्ण सड़कों के निर्माण के लिए High Court ने दिया समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश
बिलासपुर, 16 सितंबर 2025: बिलासपुर शहर की जीर्ण-शीर्ण सड़कों के निर्माण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने शहर की सड़कों के निर्माण के लिए समय सीमा निर्धारित करने का आदेश दिया है। इस बीच, राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि तीन प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए निविदाएं शुरू की जा चुकी हैं।

हाईकोर्ट का सख्त रुख, सड़कों की स्थिति पर चिंता
हाईकोर्ट ने बिलासपुर शहर में लंबे समय से खराब पड़ी सड़कों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य में देरी से न केवल आम जनता को परेशानी हो रही है, बल्कि यह शहर की यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहा है। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया कि सड़कों के निर्माण के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाए और कार्य को गति दी जाए।
राज्य सरकार ने शुरू की निविदा प्रक्रिया
राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि बिलासपुर शहर की तीन प्रमुख सड़कों के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन सड़कों के निर्माण से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। सरकार ने आश्वासन दिया कि निविदा प्रक्रिया को जल्द पूरा कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अन्य सड़कों की मरम्मत के लिए भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं।
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