
बिलासपुर में 89% वाहन बिना HSRP, अफसरों की गाड़ियां भी शामिल – अब लगेगा जुर्माना
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नियमों को लेकर बिलासपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। शहर में पंजीकृत वाहनों में से करीब 89% वाहन अब भी बिना HSRP के चल रहे हैं, जिनमें आम नागरिकों के साथ-साथ कई अफसरों की गाड़ियां भी शामिल हैं।

क्या है मामला?
- परिवहन विभाग के सर्वे में खुलासा हुआ है कि जिले में अधिकांश वाहन मालिकों ने अब तक HSRP प्लेट नहीं लगवाई है।
- इस सूची में कई सरकारी विभागों के वाहन, अधिकारियों की गाड़ियां और दफ्तरों में उपयोग हो रही गाड़ियां भी शामिल हैं।
- नियम के बावजूद लंबे समय से ढिलाई बरती जा रही थी, लेकिन अब विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है।

अब लगेगा जुर्माना
परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि 1 अक्टूबर से बिना HSRP वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगा। टू-व्हीलर से लेकर फोर-व्हीलर तक सभी गाड़ियों के लिए यह अनिवार्य है। नियम तोड़ने वालों पर सीधे चालानी कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि अफसरों और आम जनता, दोनों के लिए नियम समान रूप से लागू होंगे।
क्यों जरूरी है HSRP?
फर्जी नंबर प्लेट और वाहन चोरी रोकने में मददगार।
ट्रैफिक मैनेजमेंट और ई-चालान सिस्टम से आसानी से जुड़ाव।
देशभर में एक समान सुरक्षा मानक।
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