
Bilaspur: कीचड़ में दामाद की लाश फेंकने वाले ससुरालियों को आजीवन कारावास की सजा
बिलासपुर, 2 जनवरी 2026: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में तीन साल पुराने सनसनीखेज हत्या मामले में जिला न्यायालय ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जमीन विवाद में दामाद की हत्या कर शव को कीचड़ में फेंकने का यह मामला मस्तूरी थाना क्षेत्र का है।
जमीन की रजिस्ट्री के बहाने ससुराल बुलाया, बच्चों के सामने की हत्या
मृतक संतोष साहू (ग्राम खैरा निवासी) ने अपनी सास से जमीन खरीदी थी और पूरा पैसा दे चुका था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। 16 जुलाई 2022 को ससुराल वालों ने रजिस्ट्री कराने के बहाने उसे वेदपरसदा गांव बुलाया। संतोष अपने दो बच्चों के साथ ससुराल पहुंचा, जहां उसकी पत्नी राजेश्वरी पहले से मायके में रह रही थी।

आरोपियों – पत्नी राजेश्वरी, सास दशोमती, ससुर श्यामलाल साहू और साला योगेश ने मिलकर लाठी, उंडे और चाकू से हमला कर संतोष की हत्या कर दी। इसके बाद शव को कीचड़ में फेंक दिया।
दुर्घटना बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश
आरोपियों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि संतोष शराब के नशे में छत से गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या का खुलासा हुआ। जांच में जमीन विवाद और ससुराल वालों की साजिश सामने आई।
पुलिस जांच और गिरफ्तारी
मस्तूरी पुलिस ने गहन विवेचना के बाद सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक विजेन्द्र तिवारी ने प्रभावी पैरवी की।
कोर्ट का फैसला: सभी आरोपियों को उम्रकैद
लंबी सुनवाई के बाद बिलासपुर जिला न्यायालय ने पत्नी राजेश्वरी, सास दशोमती, ससुर श्यामलाल साहू और साला योगेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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