
Bilaspur High Court से आरोपी बृजमोहन सिंह को राहत, मिली जमानत
दुर्ग/बिलासपुर, 3 सितम्बर 2025।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं भड़काऊ टिप्पणी करने के मामले में जेल में बंद आरोपी बृजमोहन सिंह को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है। 03 सितम्बर, बुधवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की खंडपीठ ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूर कर दी।

इससे पहले दुर्ग जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने माना था कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से न केवल प्रधानमंत्री की छवि को ठेस पहुँची, बल्कि समाज में तनाव फैलने की भी आशंका थी। इसी कारण आरोपी को राहत नहीं दी गई थी।
आरोपी के खिलाफ थाना वैशाली नगर में भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) 2023 की धारा 296, 353(1)(b), 353(1)(c) एवं 353(2) के तहत गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया गया था। आरोप था कि आरोपी ने फेसबुक के माध्यम से प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर सामाजिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश की थी।

मामला हाईकोर्ट पहुँचने के बाद न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि आरोपी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने शर्तों के साथ आरोपी को जमानत देने का आदेश जारी कर दिया।
इस फैसले के बाद आरोपी बृजमोहन सिंह की परिजनों ने राहत की सांस ली है। वहीं, अभियोजन पक्ष का कहना है कि वे मामले की आगे भी पैरवी करते रहेंगे।
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