
Bilaspur: हाईकोर्ट ने मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका की खारिज
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता प्रीतम सिंह ने जमानत का कड़ा विरोध किया। ज्ञात हो कि पुलिस इस मामले में पहले ही आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।

सेप्टिक टैंक से बरामद हुई थी पत्रकार की लाश
बीजापुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 से लापता थे। 3 जनवरी को उनका शव चट्टानपारा बस्ती स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी के सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया था। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने डिनर के बहाने मुकेश को बुलाकर लोहे की रॉड से सिर, छाती, पेट और पीठ पर हमला किया था। वारदात के बाद शव को सेप्टिक टैंक में छिपा दिया गया था।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



