
Bilaspur High Court News: पत्नी की कॉल डिटेल मांगना पति को पड़ा भारी, कोर्ट ने याचिका खारिज कर कही बड़ी बात
पति की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
बिलासपुर, 16 जुलाई 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में पति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी पत्नी की कॉल डिटेल्स प्राप्त करने की मांग की थी। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पत्नी की निजता का सम्मान करना आवश्यक है और कॉल डिटेल्स मांगना अनुचित है। यह फैसला वैवाहिक विवादों में गोपनीयता के अधिकार को रेखांकित करता है।
वैवाहिक विवाद और गोपनीयता का मुद्दा
मामला एक दंपति के बीच वैवाहिक विवाद से संबंधित था, जहां पति ने पत्नी के व्यवहार में बदलाव का हवाला देते हुए उसकी कॉल डिटेल्स की मांग की थी। पति का दावा था कि शादी के 15 दिन बाद पत्नी मायके चली गई थी और वापस आने के बाद उसका व्यवहार बदल गया। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि कॉल डिटेल्स मांगना न केवल पत्नी की निजता का उल्लंघन है, बल्कि यह वैवाहिक विश्वास को भी कमजोर करता है।
कोर्ट ने दी गोपनीयता को प्राथमिकता
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “वैवाहिक संबंधों में विश्वास और गोपनीयता का विशेष महत्व है। पति द्वारा पत्नी की कॉल डिटेल्स मांगना निजता के अधिकार का उल्लंघन है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित है।” कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि ऐसे मामलों में तथ्यों और सबूतों के आधार पर निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत गोपनीयता पर अनावश्यक अतिक्रमण।
पति को दी गई कानूनी प्रक्रिया की सलाह
हाईकोर्ट ने पति को सलाह दी कि वह अपनी शिकायतों को सुलझाने के लिए उचित कानूनी रास्ते अपनाए, जैसे कि वैवाहिक विवाद के लिए मध्यस्थता या पारिवारिक कोर्ट में याचिका दायर करना। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना ठोस सबूत के कॉल डिटेल्स जैसी निजी जानकारी की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस फैसले ने वैवाहिक मामलों में गोपनीयता और निष्पक्षता के महत्व को रेखांकित किया।
सामाजिक और कानूनी प्रभाव
यह फैसला न केवल इस मामले तक सीमित है, बल्कि यह वैवाहिक विवादों से जुड़े अन्य मामलों के लिए भी एक मिसाल कायम करता है। हाईकोर्ट के इस निर्णय से यह संदेश गया है कि निजता का अधिकार सर्वोपरि है और इसे बिना उचित कारण के भंग नहीं किया जा सकता। साथ ही, यह फैसला वैवाहिक संबंधों में विश्वास और सम्मान की बहाली पर भी जोर देता है।
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