
Bilaspur High Court में चैतन्य बघेल की याचिका पर सुनवाई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को दी चुनौती
बिलासपुर, 19 सितंबर 2025, शाम 6:28 बजे: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख तय की है।

याचिका में क्या है दावा?
चैतन्य बघेल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गैर-कानूनी रूप से की गई। उनके वकील ने तर्क दिया कि ईडी ने जांच प्रक्रिया में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए। याचिका में बघेल ने अपनी रिहाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

ईडी ने कोर्ट में रखा पक्ष
प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि चैतन्य बघेल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस सबूत हैं। ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान बघेल के वित्तीय लेनदेन में अनियमितताएं पाई गईं, जो कथित तौर पर अवैध गतिविधियों से जुड़ी हैं। ईडी ने अपनी जांच को उचित और कानून के दायरे में बताया।
अगली सुनवाई 23 सितंबर को
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर के लिए निर्धारित की है। कोर्ट ने ईडी से अतिरिक्त दस्तावेज और सबूत पेश करने को कहा है, ताकि मामले की गहराई से जांच हो सके। बिलासपुर में इस मामले को लेकर कानूनी हलकों में चर्चा जोरों पर है।
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