
Bilaspur High Court का बड़ा फैसला: नवरात्रि में DJ और धुमाल पर होगी कड़ी निगरानी
24 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नवरात्रि उत्सव के दौरान डीजे और धुमाल के उपयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए सीसीटीवी निगरानी का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। यह निर्णय बिलासपुर में तेज आवाज वाले डीजे से हो रही परेशानियों के मद्देनजर लिया गया है।

लोगों की शिकायतों पर कोर्ट ने लिया संज्ञान
बिलासपुर में लंबे समय से नागरिक तेज आवाज वाले डीजे और धुमाल से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने शोर प्रदूषण के कारण नींद में खलल, बच्चों की पढ़ाई में बाधा और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर असर की शिकायतें की थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने नवरात्रि के दौरान शोर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है।

सीसीटीवी निगरानी और नियमों का पालन अनिवार्य
अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि नवरात्रि के दौरान सभी डीजे और धुमाल आयोजनों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाए। साथ ही, ध्वनि प्रदूषण के निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियम तोड़ने वाले आयोजकों और डीजे संचालकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और कानूनी कदम शामिल हो सकते हैं।
स्थानीय प्रशासन को दी गई जिम्मेदारी
हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि नवरात्रि के दौरान कोई भी आयोजन ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन न करे। इसके लिए विशेष निगरानी टीमें गठित करने और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जनता की शांति और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
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