
Bilaspur : हाईकोर्ट का फैसला… 1478 लेक्चरर बनेंगे प्राचार्य
लंबे समय से लंबित था मामला
राज्य के 1478 व्याख्याताओं के प्राचार्य पद पर पदोन्नति का मामला पिछले कई वर्षों से न्यायालय में लंबित था। इस दौरान कई बार सुनवाई हुई, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं आ पाया था। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी पात्र व्याख्याताओं को प्राचार्य बनाए जाने का रास्ता साफ कर दिया है।

फैसले के इंतजार में रिटायर हुए शिक्षक
लंबे इंतजार के कारण 126 व्याख्याता सेवा निवृत्त हो गए। इन शिक्षकों ने पूरी सेवा अवधि प्रमोशन के इंतजार में गुजार दी, लेकिन पदोन्नति का लाभ उन्हें नहीं मिल सका। इस पर शिक्षकों के बीच निराशा भी देखी जा रही है।
शिक्षक संघ ने रखी मांग
शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि जो व्याख्याता इस फैसले से पहले रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी वित्तीय लाभ दिया जाए। संघ का कहना है कि इन शिक्षकों ने वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा की, इसलिए उन्हें भी प्रमोशन से जुड़ा आर्थिक लाभ मिलना चाहिए।
प्रशासनिक प्रक्रिया होगी शुरू
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। जल्द ही पात्र व्याख्याताओं की सूची जारी कर उन्हें प्राचार्य पद पर पदोन्नत किया जाएगा।
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