
Bilaspur: करंट लगने से दो बच्चों की मौत, बिजली विभाग ने दिया मुआवजा, High Court ने दिए कड़े निर्देश
23 सितंबर 2025: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में खेत और आंगनबाड़ी में करंट लगने से दो बच्चों की मौत के मामले में बिजली विभाग ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा राशि प्रदान की है। एक बच्चे के परिजनों को 4 लाख रुपये और दूसरे मामले में 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। सोमवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से यह जानकारी दी गई। कोर्ट ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य शासन को कड़े उपाय करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शनिवार को अवकाश के दिन स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि केवल कर्मचारियों को निलंबित करना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।
मुआवजा राशि और लापरवाही पर सवाल
बिजली विभाग ने एक बच्चे के परिवार को 4 लाख रुपये और दूसरे को 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया है। हालांकि, कोर्ट ने मुआवजा राशि के साथ-साथ ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लापरवाही पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बिजली विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा।
कड़े कदम उठाने का आदेश
हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया कि बिजली से संबंधित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दीर्घकालिक और प्रभावी उपाय किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि केवल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना समस्या का समाधान नहीं है। बिजली विभाग को अपनी तकनीकी व्यवस्था को मजबूत करने और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



