
वीरेंद्र सिंह तोमर को आर्म्स एक्ट मामले में बड़ी राहत, जिला न्यायालय ने दी सशर्त जमानत
रायपुर। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दर्ज मामले में आरोपी वीरेंद्र सिंह तोमर को जिला न्यायालय रायपुर से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर सशर्त जमानत पर रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया।

मामला क्या था
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ अवैध हथियार रखने के आरोप में मामला दर्ज किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अब न्यायालय ने उनकी पक्ष में निर्णय सुनाया।
जमानत की शर्तें
- नियमित रूप से न्यायालय में हाजिरी देना।
- जांच में पूरा सहयोग करना।
- किसी भी प्रकार से साक्ष्यों को प्रभावित न करना।

परिवार और समर्थकों में खुशी
जमानत मिलने के बाद तोमर परिवार और समर्थकों में संतोष और खुशी का माहौल देखा गया। बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि आरोपी झूठे आरोपों में फंसाया गया और उसके पास से अवैध हथियार बरामद होने के साक्ष्य कमजोर हैं।
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