
धान खरीदी में बड़ी लापरवाही, रायगढ़ में SDM ने पटवारी को किया सस्पेंड
रायगढ़: छत्तीसगढ़ शासन की प्राथमिकता वाली धान खरीदी योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतना ग्राम कमरगा के हल्का पटवारी को भारी पड़ गया। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर लैलूंगा SDM ने हल्का पटवारी जितेन्द्र भगत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में पटवारी जितेन्द्र भगत को तहसील मुख्यालय लैलूंगा में संलग्न किया गया है। इस दौरान उन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

सत्यापन में भारी गड़बड़ी
बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जा रही है। इसके लिए सभी पटवारियों को किसानों के धान उत्पादन का भौतिक सत्यापन करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।
इसी क्रम में 22 दिसंबर को ग्राम कमरगा के पटवारी से सत्यापन से जुड़ी जानकारी मांगी गई, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए केवल तीन किसानों के पंचनामा अधूरे पाए गए, जिनमें आवश्यक विवरण और सत्यापन संबंधी जानकारी का अभाव था।

आचरण नियमों का उल्लंघन
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पटवारी ने शासन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का गंभीर उल्लंघन किया है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1966 के नियम 03 के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है। निलंबन के बाद पटवारी के हल्के का प्रभार केशव प्रसाद पैकरा को सौंप दिया गया है।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



