
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर लगी रोक हटी, सभी याचिकाएं खारिज
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच ने न केवल याचिकाएं खारिज कीं, बल्कि नियुक्ति पर लगी अंतरिम रोक भी हटा दी।
दरअसल, अनिल तिवारी और डी.के. सोनी ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। दोनों ने राज्य शासन द्वारा तय किए गए अनुभव संबंधी मापदंडों को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि वे कानून के क्षेत्र में क्रमशः 23 और 21 वर्षों का अनुभव रखते हैं तथा एक ने वकालत और दूसरे ने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। इसके बावजूद उनकी उम्मीदवारी को चयन समिति द्वारा 9 मई 2025 को खारिज कर दिया गया।

सूचना आयुक्त पदों पर नियुक्ति दोबारा होगी शुरू
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य शासन के मापदंडों को वैध ठहराया और याचिकाकर्ताओं की सभी मांगों को अस्वीकार कर दिया। इसके साथ ही सूचना आयुक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अब दोबारा शुरू हो सकेगी।
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