
शराब घोटाले में Saumya Chaurasia को बड़ा झटका, High Court ने खारिज की अग्रिम जमानत
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व राज्य सेवा अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रह चुकीं सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज की याचिका
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सौम्या चौरसिया की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान एसीबी/ईओडब्ल्यू ने जमानत का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

ED के बाद अब EOW की कार्रवाई तेज
गौरतलब है कि शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले ही सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने भी अपने मामले में उन्हें हिरासत में लेने के लिए प्रोडक्शन वारंट के तहत विशेष अदालत में आवेदन दिया है। ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है।
गिरफ्तारी से बचने के लिए मांगी थी अग्रिम जमानत
ED की कार्रवाई और EOW की संभावित गिरफ्तारी को देखते हुए सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। 8 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने पक्ष रखने के लिए समय मांगा था। आज सभी दलीलों के बाद कोर्ट ने स्पष्ट फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।
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