
RERA का बड़ा एक्शन, Raipur के बड़े बिल्डर पर लगाया 10 लाख का जुर्माना
रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने रियल एस्टेट सेक्टर में अनुशासन कायम रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। रायपुर स्थित ‘वॉलफोर्ट एलेन्सिया’ परियोजना के प्रमोटर पर छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के उल्लंघन पर 10 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है।

स्वीकृत ले-आउट से हटकर किया निर्माण
रेरा की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि परियोजना में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा स्वीकृत ले-आउट के विपरीत विकास कार्य किया गया। विशेष रूप से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण स्वीकृत नक्शे से हटकर किया गया, जो कि रेरा अधिनियम की धारा 14(1) का सीधा उल्लंघन है।
क्या कहता है कानून
रेरा अधिनियम की धारा 14(1) के अनुसार किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विकास केवल सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रेखांकन, ले-आउट और विनिर्देशों के अनुसार ही किया जा सकता है। बिना अनुमति किसी भी प्रकार का परिवर्तन गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।
आवंटियों के हितों को देखते हुए राहत
रेरा ने यह भी माना कि वर्तमान में उक्त एसटीपी का उपयोग परियोजना के आवंटितियों द्वारा किया जा रहा है। आमजन और आवंटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल एसटीपी को ध्वस्त करने या पुनर्निर्माण का आदेश नहीं दिया गया, लेकिन प्रमोटर को उल्लंघन का दोषी ठहराते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

रेरा की दो टूक चेतावनी
छत्तीसगढ़ रेरा ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत ले-आउट या योजना से बिना पूर्व अनुमति कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस तरह के मामलों में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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