
Bhilai Steel Plant हत्या कांड में फैसला
4 साल बाद कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद, दोस्त को रॉड से मारकर की थी हत्या
दुर्ग/भिलाई। दुर्ग जिले के भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के भीतर चार साल पहले हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश पी.एस. मरकाम की अदालत ने आरोपी को हत्या और लूट का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
दोस्ती में विश्वासघात, लोहे की रॉड से वार
मामले के अनुसार, वर्ष 2022 में बीएसपी प्लांट परिसर के अंदर आरोपी ने अपने ही दोस्त पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। गंभीर चोटों के कारण पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

हत्या के बाद की थी लूटपाट
जांच में सामने आया कि आरोपी ने हत्या के बाद मृतक के पास मौजूद कीमती सामान और नगदी भी लूट ली थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में चार्जशीट पेश होने के बाद सुनवाई लगातार जारी रही।
साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया फैसला
अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है और समाज में भय का वातावरण पैदा करता है, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है।
परिवार को मिला न्याय
चार साल लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले से मृतक के परिजनों ने संतोष जताया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करता है।
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