
Bhilai : बिना सुरक्षा के कराया जा रहा था बिजली का काम, करंट से युवक की मौत: तीन साल बाद दुकान संचालक पर केस दर्ज
सुपेला थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में करंट लगने से एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद दुकान संचालक के खिलाफ लापरवाही से मौत का अपराध दर्ज किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि युवक से बिना किसी सुरक्षा उपकरण के बिजली का काम कराया जा रहा था, जिसके कारण यह हादसा हुआ।

घटना का पूरा मामला
पुलिस के अनुसार, 10 दिसंबर 2022 को सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत जुबैर कुरैशी की दुकान में शाबिर अहमद (22 वर्ष) से इलेक्ट्रिक का कार्य कराया जा रहा था। काम के दौरान अचानक उसे तेज करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई।
मर्ग कायम कर शुरू हुई थी जांच
घटना की सूचना मिलने पर सुपेला थाना पुलिस ने धारा 174 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मर्ग क्रमांक 110/2022 कायम कर जांच शुरू की। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कार्डियोरेस्पिरेटरी अरेस्ट बताया गया, जबकि संभावित माध्यम इलेक्ट्रिक शॉक (बिजली का झटका) दर्ज किया गया।
जांच में सामने आई गंभीर लापरवाही
पुलिस जांच के दौरान मृतक के परिजनों, प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और पंचों के बयान दर्ज किए गए। जांच में यह तथ्य सामने आया कि दुकान संचालक जुबैर कुरैशी द्वारा शाबिर अहमद से बिना किसी सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने, गमबूट और हेलमेट के बिजली का काम कराया जा रहा था। सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण ही यह दुर्घटना हुई।

तीन साल बाद दर्ज हुआ अपराध
जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाए गए होते, तो इस हादसे को रोका जा सकता था। सभी साक्ष्यों, मेडिकल मेमो, एमएलसी रिपोर्ट, मर्ग डायरी और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे लापरवाही से मृत्यु का मामला मानते हुए जुबैर कुरैशी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है।
मृतक का परिचय
मृतक शाबिर अहमद (22 वर्ष), पिता नासिर अहमद, निवासी इस्लाम नगर, सुपेला का रहने वाला था। पुलिस अब मामले की विस्तृत जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
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