
Chhattisgarh स्टेट बार काउंसिल की बैठक पर BCI की रोक, High Court में पहुंचा मामला
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने निर्वाचित सदस्यों की प्रस्तावित सामान्य सभा की बैठक पर रोक लगा दी है। यह फैसला बार काउंसिल चुनाव में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की आशंकाओं को लेकर लिया गया है।
चुनाव में गड़बड़ी के आरोप
बार काउंसिल ऑफ इंडिया को शिकायतें मिली थीं कि छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के हालिया चुनाव में नियमों का उल्लंघन किया गया है। मतदान प्रक्रिया, मतदाता सूची और परिणामों को लेकर सवाल खड़े किए गए, जिसके बाद बीसीआई ने मामले को गंभीरता से लिया।

तीन सदस्यीय जांच समिति गठित
बीसीआई ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। यह समिति चुनाव प्रक्रिया और उससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट बीसीआई को सौंपेगी।
सामान्य सभा की बैठक पर रोक
जांच पूरी होने तक निर्वाचित सदस्यों की सामान्य सभा की बैठक पर रोक लगा दी गई है। बीसीआई का कहना है कि जांच प्रभावित न हो, इसलिए फिलहाल किसी भी तरह की बैठक या निर्णय पर विराम आवश्यक है।
हाई कोर्ट में चुनौती
बीसीआई के इस फैसले से असंतुष्ट निर्वाचित सदस्यों ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव विधिवत और नियमों के अनुसार कराए गए हैं तथा बैठक पर रोक लगाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप है।
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